पाकुड़। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषनाथ सिंह की अदालत ने शनिवार को यहां शहर के सिंधीपाड़ा स्थित छावडिया कंपनी के मैनेजर मोहन ललवानी की हत्या करने एवं साक्ष्य छिपाने का दोषी पाकर 55 वर्षीय मोती मंडल को सश्रम आजीवन कारावास एवं कुल तीस हजार रुपया जुर्माना करने की सजा सुनाई। कंपनी के कुक मोती मंडल साहिबगंज जिला अंतर्गत राजमहल थाना क्षेत्र के मुन्ना पटाल गांव का रहने वाला है। न्यायाधीश ने मोती मंडल को हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास और बीस हजार रुपया जुर्माना तथा अन्य एक धारा में 3 साल की सजा और दस हजार जुर्माना किया है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर उसे क्रमशः एक साल और छह तक अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा। न्यायालय ने मोती मंडल को 18 जून को दोषी करार दिया था।
इस कंपनी के एक स्टाफ अमित दास ने घटना को लेकर पाकुड़ नगर थाना में कांड संख्या 217/ 23 दिनांक 17 नवंबर 2023 को प्राथमिकी दर्ज किया था। इसके अनुसार घटना 16 नवंबर 2023 की शाम की है। घटना के बाद कुक मोती मंडल ने अमित दास को फोन पर सूचना दिया कि मैनेजर साहब गेस्ट हाउस के डाइनिंग टेबल के नीचे खून से लतपथ पड़ा हुआ है। जल्दी आओ और देखो। उसने कंपनी के अन्य स्टाफ सुमजीत सरकार और सौरभ सिंह को भी वहां पहुंचने को कहा था। इन लोगों को लगा कि मैनेजर मोहन लालवानी की मौत हो चुकी है। इसके बाद इन लोगों ने कंपनी के मालिक के अलावा पुलिस को भी फोन से इसकी सूचना दी थी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार कुक मोती ने मैनेजर की हत्या लोहे की छड़ से उसके सिर में हमला करके किया था। इसके बाद उन्होंने साक्ष्य को कंपनी के गार्डन में छुपाने का प्रयास किया था। घटना के पहले मैनेजर और कुक के बीच कहासुनी हुई थी और कुक उसे गाली गलौज कर रहे थे। न्यायालय में कुक ने मैनेजर की हत्या करने और साक्ष्य छुपाने की बात कबुल कर लिया है।अभियोजन पक्ष से लुकास हेंब्रम ने पक्ष रखा।
