अक्षय कुमार
रामगढ़। जिला परिवहन कार्यालय, रामगढ़ द्वारा जिला अंतर्गत सभी वाहन विक्रेता प्रतिष्ठानों के संचालकों को सूचित किया गया है कि संयुक्त परिवहन आयुक्त, झारखंड, रांची के ज्ञापांक-परि०30(विविध)-11/2019-423, दिनांक 06.03.2026 के आलोक में सभी Pre-Owned Dealers/Authorized Dealers को Vahan Portal पर अनिवार्य रूप से ऑनबोर्ड किया जाना है। इस संबंध में यह भी अवगत कराया गया है कि भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-901(E), दिनांक 22.12.2022 के तहत Vahan Portal पर ऑनबोर्डिंग का प्रावधान पहले ही लागू किया जा चुका है, जिसका अनुपालन करना अनिवार्य है। निर्देशानुसार केवल Registered Dealers को ही जिला परिवहन पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा Authorization Certificate (प्राधिकरण प्रमाण पत्र) निर्गत किया जाएगा, जिसके उपरांत ही वे पुराने/उपयोग किए गए वाहनों की खरीद-बिक्री कर सकेंगे।


अतः सभी Pre-Owned Dealers/Authorized Dealers को निर्देशित किया जाता है कि यदि उनके प्रतिष्ठान द्वारा पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री की जा रही है, तो वे इस प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 (दस) दिनों के भीतर जिला परिवहन कार्यालय, रामगढ़ के माध्यम से Vahan Portal पर अपने प्रतिष्ठान को ऑनबोर्ड करना सुनिश्चित करें।अन्यथा मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत संबंधित धाराओं के तहत विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी।





