अक्षय कुमार सिंह
रामगढ़। सिविल सर्जन सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ़ के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा चित्तरपुर एवं कोठार क्षेत्र में संचालित मीट एवं चिकन दुकानों का सघन जांच अभियान चलाया गया।

जांच के दौरान पाया गया कि अधिकांश दुकानें भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) से निर्गत अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन के बिना संचालित हो रही थीं। साथ ही खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 के शेड्यूल-IV के अनुरूप स्वच्छता एवं मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था तथा कई दुकानों में अत्यधिक गंदगी पाई गई। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए निम्न दुकानों पर जुर्माना लगाया गया—
न्यू महतो मटन शॉप, चित्तरपुर – ₹5000
मेहता मीट दुकान, चित्तरपुर – ₹5000
तौफीक अंसारी, कोठार चौक – ₹5000
इसके अतिरिक्त निम्न दुकानों को सुधार करने हेतु नोटिस जारी किया गया—
न्यू महतो मटन शॉप, मेहता मटन दुकान, लालू मटन दुकान, जय मां काली मटन दुकान, अनिल मुर्गा दुकान (चित्तरपुर), राजेश चिकन शॉप (कोठार) एवं देवानंद मटन शॉप (जेल मोड़, कोठार)।

जांच टीम में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अदिति सिंह, रामनाथ प्रसाद, लुकेश रवानी तथा रजरप्पा प्रोजेक्ट थाना के गश्ती दल के सदस्य शामिल थे। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा बताया गया कि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की जांच आगे भी जारी रहेगी तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।





