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June 26, 2025 6:48 pm

मंडल कारा परिसर में हुआ जेल अदालत सह विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन

बंदियों के मामले की परैवी के लिए विधिक सहायता का प्रावधान : डालसा

गोड्डा : जिला विधिक सेवा प्राधिकारण की ओर से मंडल कारा परिसर में जेल अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान बंदियों को कानूनी जानकारी दी गई। इस दौरान डालसा की ओर से गठित टीम में शामिल लीगल एड डिफेंस काउंसिल के राहुल कुमार, लीली कुमारी एवं अंजन कुमार घोष ने सजायाप्ता बंदियों से संबंधित जानकारी प्राप्त की एवं विधिक सहायता मुहैया करने की दिशा में पहल की गई। उन्होंने कहा कि जिला विधि सेवा प्राधिकरण की ओर से गरीब व अभिवंचितों के लिए विधिक सहायता की व्यवस्था है। ऐसे बंदी जिसकी आमदनी तीन लाख रूपये से कम है वे पैरवी के लिए विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके तहत आपको पैरवी के लिए अधिवक्ता मुहैया कराया जायेगा। विधिक सहायता से संबंधित मामले की सुनवाई को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लीगल एड डिफेंस काउंसिल का गठन किया गया है। ऐसे में विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए जेल प्रशासन के माध्यम से आवेदन देने की जरुरत है। जिन वंदियों ने विधिक सहायता के लिए आवेदन दिया है उनका कार्य प्रगति पर है। इनमें से कई बंदियों काे बेल मिल चुका है ।इस दिशा में आवश्यक पहल करने की जरुरत है।

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