झालसा रांची के निर्देशानुसार गुरुवार को पाकुड़ व्यवहार न्यायालय परिसर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) पाकुड़, शेष नाथ सिंह की अध्यक्षता में बाल विवाह के खिलाफ शपथ समारोह आयोजित किया गया।
इस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेष नाथ सिंह ने सभी न्यायिक पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं और कर्मियों को शपथ दिलाते हुए कहा कि बाल विवाह की हर संभावना पर रोक लगाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अपने परिवार, पड़ोस और समुदाय में किसी भी बालिका का विवाह न होने देने, ऐसी जानकारी मिलने पर संबंधित पंचायत या प्रशासन को सूचित करने, तथा बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए आवाज उठाने का संकल्प दिलाया। शपथ समारोह में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार क्रांति प्रसाद, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजीत कुमार चंद्र, डालसा सचिव रूपा बंदना किरो, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल मांझी, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सदिश उज्जवल बेक, प्रभारी न्यायाधीश विजय कुमार दास, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के अधिवक्ता, मीडिएटर, पैनल अधिवक्ता, न्यायालय कर्मी तथा पैरा लीगल वॉलंटियर्स शामिल हुए। सभी उपस्थित लोगों ने बाल विवाह रोकने की शपथ ली। इधर, जिले के सभी पंचायत एवं प्रखंड स्तरीय लीगल एड क्लिनिक में भी पैरा लीगल वॉलंटियर्स ने शपथ ग्रहण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में बताया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान मिली सूचना पर डालसा सचिव रूपा बंदना किरो के हस्तक्षेप से कई बाल विवाह रोके गए हैं। प्राधिकार ने लोगों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध बाल विवाह की सूचना तुरंत दें, ताकि समय रहते रोकथाम की जा सके।












