पाकुड़ नगर क्षेत्र में शनिवार को श्रम विभाग की ओर से बाल श्रम उन्मूलन सह जागरूकता अभियान चलाया गया। श्रम अधीक्षक गिरीश चंद्र प्रसाद के नेतृत्व में विभिन्न प्रतिष्ठानों, होटलों और गैरेजों में निरीक्षण किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रतिष्ठान में काम पर रखना और 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करना कानूनन प्रतिबंधित है। कानून का उल्लंघन करने पर 20 हजार से 50 हजार रुपये जुर्माना, छह माह से दो वर्ष तक का कारावास या दोनों की सजा हो सकती है। उन्होंने कहा कि जिले में बाल श्रम रोकने के लिए कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अभियान में कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन, चाइल्ड लाइन और श्रम विभाग के कर्मी शामिल थे।
