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February 22, 2026 3:13 am

बाल श्रम कराने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी, श्रम अधीक्षक।

ईंट भट्टों में बाल श्रम विमुक्ति एवं जागरूकता अभियान चलाया गया

श्रम अधीक्षक, पाकुड़ के द्वारा पाकुड़ प्रखंड अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राम जोगिगड़िया, नरोत्तमपुर, रामचन्द्रपुर एवं प्यादापुर स्थित ईंट भट्टों में बाल श्रम विमुक्ति एवं जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान संबंधित ईंट भट्टों का निरीक्षण किया गया तथा श्रमिकों एवं भट्टा संचालकों को बाल श्रम निषेध से संबंधित कानूनों की जानकारी दी गई। अभियान के क्रम में सभी ईंट भट्टा मालिकों को सख्त हिदायत दी गई कि किसी भी स्थिति में बाल श्रम से कार्य नहीं कराया जाए। श्रम अधीक्षक गिरीश चन्द्र प्रसाद ने बताया कि किसी भी प्रतिष्ठान में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है। वहीं खतरनाक कार्यों में 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों का नियोजन भी कानूनन अपराध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाल श्रम कानून का उल्लंघन करने पर नियोजक के विरुद्ध ₹20,000 से ₹50,000 तक का जुर्माना, अथवा 06 माह से 02 वर्ष तक का कारावास, या दोनों दंड दिए जा सकते हैं। श्रम अधीक्षक ने कहा कि जिला प्रशासन बाल श्रम उन्मूलन के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है और इस दिशा में आगे भी निरंतर निरीक्षण एवं जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। आमजन से भी अपील की गई कि यदि कहीं बाल श्रम की जानकारी मिले तो तत्काल श्रम विभाग या जिला प्रशासन को सूचित करें, ताकि समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

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