पाकुड़। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो जज शेषनाथ सिंह की अदालत ने सोमवार को स्पेशल पॉक्सो कैसे संख्या 16/24 में 15 वर्षीया नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाकर 55 वर्षीय बिलास सोरेन को आजीवन कारावास जब तक की उसकी मृत्यु नहीं होती एवं 10 हजार रुपया जुर्माना करने की सजा सुनाई। जज ने बिलास को यह सजा 4(1) एवं6 (1) पोक्सो एक्ट 2012 के तहत सुनाई है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त 2 साल जेल में ही रहना पड़ेगा। ट्रायल के दौरान कुल आठ गवाह को गुजर गया।बिलास सोरेन पाकुरिया थाना क्षेत्र के गोलपुर गांव का रहने वाला है। दुष्कर्म की यह घटना 10 जुलाई 2024 के दिन 11:00 बजे की है। पीड़िता के पिता ने इस आशय की प्राथमिक 12 जुलाई 2024 को पाकुरिया थाना में कांड संख्या 28/24 दर्ज की थी। इसके अनुसार 10 जुलाई 2024 की सुबह करीब 11:00 बजे पीड़िता अपने घर से 400 फीट की दूरी पर स्थित बाड़ी में साग तोड़ने गई थी। उस समय विलास सोरेन ने पीड़िता को अकेले पाकर जबरन दुष्कर्म किया। उसने पीड़िता के मुंह में गमछा ठूस दिया था, ताकि वह चिल्ला ना सके। घर लौटने के बाद पीड़िता ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी।
अभियोजन पक्ष से लुकास हेंब्रम ने अपना पक्ष रखा।
