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June 26, 2025 10:54 am

हत्या मामले में एक को आजीवन कारावास व एक लाख का जुर्माना।

पाकुड़, प्रतिनिधि।

पाकुड/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राकेश कुमार की अदालत ने हत्या के एक मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक मालपहाड़ी ओपी क्षेत्र के सीतापहाड़ी निवासी रेफुल शेख 36 वर्ष के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज था। इसके विरुद्ध मालपहाड़ी ओपी थाना में वर्ष 2021 में कांड संख्या 125/21 दर्ज किया गया था। सबूतों को देखने व गवाहों के प्रतिपरीक्षण के उपरांत न्यायालय ने रेफुल को धारा 302 के तहत दोषी करार ठहराया था। मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने रेफुल को आजीवन कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी। जुर्माने की राशि पीड़ित परिवार को देने का निर्देश न्यायाधीश ने दिया है। जुर्माने की राशि नहीं देने की स्थिति में छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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