चैंबर ऑफ़ कॉमर्स की आपत्ति के बाद नगर परिषद् ने किया दर में संशोधन।
पाकुड़। छोटे व्यापारियों और मालवाहक वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है। नगर परिषद, पाकुड़ ने भारी वाहन प्रवेश शुल्क को लेकर पूर्व में लिए गए निर्णय में संशोधन करते हुए छोटे वाहनों के लिए शुल्क को कम कर दिया है। पूर्व में चार चक्के तक के सभी मालवाहक वाहनों पर ₹85 प्रति ट्रिप की दर से शुल्क लिया जा रहा था, जिससे टोटो, ई-रिक्शा और ऑटो चालकों को काफी कठिनाई हो रही थी। इस निर्णय के खिलाफ उपायुक्त पाकुड़ को कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं। वहीं, चेम्बर ऑफ कॉमर्स पाकुड़ और वाहन चालकों द्वारा भी आपत्ति जताई गई थी। नगर परिषद द्वारा 24 मई 2025 को सम्पन्न बन्दोबस्ती के तहत 1 जून 2025 से प्रवेश शुल्क वसूली की जिम्मेदारी हरिणडांगा बाजार स्थित एम/एस शिवम इंटरप्राइजेज को सौंपी गई थी। परंतु शुल्क की दर को लेकर लगातार विरोध और आपत्तियों के बीच नगर परिषद ने 24 जून और 4 जुलाई को संबंधित पक्षों के साथ बैठक कर विमर्श किया। इसमें वसूली एजेंसी एम/एस शिवम इंटरप्राइजेज ने भी दरों को अनुचित मानते हुए संशोधन पर सहमति जताई।
जनहित को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद एवं एजेंसी के बीच सहमति बनी कि 15 जुलाई 2025 से टोटो और ऑटो जैसे छोटे मालवाहक वाहनों पर ₹50 प्रति दिन तथा अन्य चार चक्के तक के मालवाहक वाहनों पर ₹85 प्रति दिन शुल्क लिया जाएगा। यह दर पूर्व में लागू प्रति ट्रिप शुल्क की तुलना में वाहन चालकों के लिए कहीं अधिक सहायक और सुलभ होगी।
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