राहुल दास
Also Read: उपासना मरांडी बोलीं- झारखंड के खनन राजस्व को प्रभावित करने वाले कानून का झामुमो करेगा पुरजोर विरोध।
हिरणपुर (पाकुड़): यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने को लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी ने हिरणपुर में नो इंट्री का समय संशोधन कर डीबीएल सहित सभी वाहन संचालको को सख्त निर्देश दी गई है। बीते 10 जनवरी को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में उपायुक्त पाकुड़ द्वारा इसको लेकर निर्देश दी गई है। इसमें हिरणपुर शहर में भारी , व्यवसायिक वाहनों को नो इंट्री क्षेत्र के सड़क किनारे पड़ाव की जाती है। जिसकारण परिवहन व यातायात व्यवस्था बाधित होकर सड़क में जाम की स्थिति बन रही है। इसको लेकर सख्त निर्देश दी गई है कि कोयला ढुलाई कार्य मे लगे वाहन सहित अन्य भारी वाहनो के लिए रात्रि 12 बजे से सुबह चार बजे तक नो इंट्री रहेगी। निर्धारित समय की उल्लंघन किये जाने पर सम्बन्धित वाहनों के ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।





