Search

September 13, 2025 7:46 pm

चार हमलावरों को सश्रम 7 साल की सजा, जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त जेल।

पैतृक जमीन विवाद में पिता-बेटी पर किया था जानलेवा हमला

पाकुड़। जमीन विवाद में पिता और नाबालिग बेटी पर जानलेवा हमला करने के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषनाथ सिंह की अदालत ने बुधवार को चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सात साल सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में सभी को एक साल अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी। इसके साथ ही न्यायालय ने चारों दोषियों को अन्य दो धाराओं में एक साल और एक माह की सजा के साथ क्रमशः दस हजार और पांच सौ रुपये जुर्माना भी लगाया है। इन दोनों जुर्मानों का भुगतान न करने पर उन्हें एक माह और छह दिन अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अदालत ने बीते सोमवार को चारों को दोषी करार दिया था।

क्या है मामला

महेशपुर थाना क्षेत्र के नूनबट्टा गांव निवासी सैमुअल किस्कू ने 26 जून 2020 को थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार गांव के सोनामुनि बास्की (पति प्रेमलाल किस्कू), कनकलता किस्कू (पिता स्व. ज्योतिन किस्कू), प्रेमलाल किस्कू (पिता स्व. मुंशी किस्कू) और सोनेलता किस्कू (पिता स्व. ज्योतिन किस्कू) उनकी पैतृक जमीन हड़पना चाहते थे। इसी विवाद को लेकर उक्त चारों ने 26 जून 2020 की शाम करीब 7 बजे उनके घर के बाहर सैमुअल और उनकी नाबालिग बेटी पर लोहे की छड़ और लाठी से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में दोनों को गंभीर चोटें आईं और वे सड़क पर गिर पड़े। शोरगुल सुनकर गांव के इगनेशियुस किस्कू, क्रिस्टीना मुर्मू, डानियल किस्कू और मोनिका किस्कू मौके पर पहुंचे और घायल पिता-बेटी को हमलावरों से बचाया। इसके बाद दोनों को तत्काल महेशपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें रेफर कर दिया गया।
चारों दोषियों को गंभीर धाराओं के तहत दोषी मानते हुए न्यायालय ने उन्हें सश्रम सात वर्ष की सजा और जुर्माने के साथ दंडित किया। अभियुक्त सभी नूनबट्टा गांव के निवासी हैं।

Leave a Comment

लाइव क्रिकेट स्कोर