पाकुड़। सत्र वाद संख्या 158/22 में 40 वर्षीय शिबू पहाड़िया को युवक लाल सरदार की हत्या के मामले में सोमवार को कोर्ट ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने ₹50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जुर्माना की राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी। मामला 4 मई 2022 का है। शिबू पहाड़िया, जो कि किताझोर मोहल्ला का रहने वाला है, ने नशे की हालत में लाल सरदार से बहस के बाद उसकी कनपटी पर थप्पड़ मार दिया, जिससे वह गिर पड़ा। आरोपी वहीं नहीं रुका और उस पर चढ़कर मारपीट करता रहा। लाल बेहोश हो गया। उसे इलाज के लिए रामपुरहाट मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। 7 मई 2022 को मृतक की बहन नीलू सरदार ने पाकुड़ नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अभियोजन की ओर से लुकास हेंब्रम ने पक्ष रखा। अदालत ने आरोप सिद्ध मानते हुए दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई।
