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January 23, 2026 8:02 am

अवैध खनन पर रामगढ़ जिला प्रशासन की कार्रवाई, प्राथमिकी दर्ज।

रामगढ़। रामगढ़ जिले में अवैध खनन, खनिजों के परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगाने एवं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के उद्देश्य से उपायुक्त, रामगढ़ श्री फैज अक अहमद मुमताज द्वारा अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में आज दिनांक 08.01.2025 के पूर्वाह्न मे समय करीब 6.00 बजे खान निरीक्षक द्वारा औचक जाँच के क्रम में रामगढ़ थानान्तर्गत रामगढ़ कोठार मुख्य मार्ग पर, बाजार टांड़ के पास अवैध बालू लदे ट्रैक्टर John Deera 5039D, Engine No. PY3029D860207, Chesis No. 1PY5039DLSJ022671, हरा रंग तथा डाला पर लगभग 100 CFT बालू लदा को जप्त किया गया एवं समय करीब 06.40 बजे थाना चौक के पास, मुख्य मार्ग पर नई सराय के ओर से आते हुये ट्रैक्टर Powertrac 434 Plus, Engine No. E3769171, Chesis No. T053676287GM, नीला रंग तथा डाला पर लगभग 100 CFT बालू को जप्त किया गया। उपरोक्त वर्णित ट्रैक्टरों के मालिक, चालक तथा अन्य संलिप्त लोगों के विरूद्ध सरकारी संपति की चोरी, खनन राजस्व का क्षति, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के धारा 4, 21, झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधित के नियम 54, The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rules, 2017 के नियम 9, 13 के तहत रामगढ़ थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई।

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पुनः समय करीब 08.00 बजे पतरातु थानान्तर्गत औचक निरीक्षण के क्रम में तिलैयाटांड़, तीन मुहान के पास दो बालू लदे ट्रैक्टर खड़ा पाया गया। जाँच के क्रम में (1) ट्रैक्टर Eicher 380 USJ, Engine No. $325N46153, Chesis No. 933013101379, सिलवर रंग, डाला सं० अंकित नहीं, लाल रंग तथा डाला पर लगभग 100 CFT बालू लदा पाया एवं (2) ट्रैक्टर Mahindra 275 DI TU SP Plus HT, Engine No. RRD7EUN0468, Chesis No. MBNTFAED4RRD00462, लाल रंग तथा डाला पर लगभग 100 CFT बालू लदा पाया। उक्त दोनों ट्रैक्टर के अन्दर जाँच के क्रम में बालू से संबंधित परिवहन चालान नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि अवैध रूप से बिना परिवहन चालान के बालू खनिज का परिवहन किया जा रहा था। उक्त दोनों ट्रैक्टर को विधिवत जप्त कर पतरातु थाना को सुपुर्द किया गया। अग्रेत्तर जाँच के क्रम में समय करीब पूर्वाहन 08.45 बजे जयनगर, रेलवे फाटक के पास एक बालू लदा ट्रैक्टर खड़ा पाया। जाँच के क्रम में ट्रैक्टर सं० JH23B4396, Swaraj 834 XM, Engine No. 33.1008/SDM06615, Chesis No. MBNAG48ACMTM75521, नीला रंग तथा डाला पर लगभग 100 CFT बालू लदा पाया। ट्रैक्टर के अन्दर जॉच के क्रम में बालू से संबंधित परिवहन चालान नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि अवैध रूप से बिना परिवहन चालान के बालू खनिज का परिवहन किया जा रहा था। उक्त दोनों ट्रैक्टर को विधिवत जप्त कर पतरातु थाना को सुपुर्द किया गया। तदोपरान्त अग्रेत्तर जाँच के क्रम में समय पूर्वाहन 09.25 बजे PVUNL के मुख्य गेट के सामने, मुख्य मार्ग पर एक Stone Chips लदा हाईवा वाहन को जाँच

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हेतु रूकवाया गया। जाँच के क्रम में हाईवा वाहन सं० JH10CL 0850 पर लगभग मापी उपरान्त 1008 CFT Stone Chips (10mm) (लम्बाई 22.50 फीट, चौड़ाई 8 फीट, उँचाई 5.6 फीट) लदा हुआ पाया गया। वाहन के अन्दर जाँच के क्रम में Stone Chips से संबंधित परिवहन चालान नहीं पाया गया। जिससे स्पष्ट हुआ है कि Stone Chips खनिज बिना परिवहन चालान के परिवहन किया जा रहा था। उक्त हाईवा वाहन को विधिवत जप्त कर पतरातु थाना को सुपुर्द किया गया। उपरोक्त वर्णित वाहन के मालिक, चालक तथा अन्य संलिप्त लोगों के विरूद्ध सरकारी संपति की चोरी, खनन राजस्व का क्षति, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के धारा 4, 21, झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधित के नियम 54. The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rules, 2017 के नियम 9, 13 के तहत प्राथमिकी दर्ज की पतरातु थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई।

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