Search

June 26, 2025 8:02 am

एसडीजेएम के कोर्ट ने एक को 6 महीने की सजा के साथ लगाया ₹500 का जुर्माना।

मामला जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट का जिसमे कोर्ट ने सुनाई आईपीसी एक्ट 323 के तहत 6 महीने की साधारण कारावास।

पाकुड़:स्वराज सिंह।

गुरुवार को व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी निर्मल भारती के न्यायालय ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 90/20 एवं जीआर वाद संख्या 444/20 के कुल 5 अभियुक्तों जिनपर उर्मिला देवी उम्र करीब 53 वर्ष के लिखित आवेदन पर मुफ्फसिल थाना की पुलिस ने आईपीसी की धारा 341 323 504/34 का आरोप लगाया था जिसमें से मुफ्फसिल थाना क्षेत्र स्थित दादपुर निवासी एक अभियुक्त विश्वजीत घोष को न्यायालय ने आठ गवाह गुजरने के उपरांत दोषी पाया। दोषी पाकर आज न्यायालय ने विश्वजीत घोष को आईपीसी की धारा 323 के तहत 6 महीने की साधारण कारावास एवं ₹500 का जुर्माना की सजा सुनाई और जुर्माने की राशि नहीं देने पर 1 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा खुले अदालत में सुनाया वहीं चार अभियुक्तों को बा इज्जत बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष से मौसमी मुर्मू ने पक्ष रखा ।

Leave a Comment

लाइव क्रिकेट स्कोर