पाकुड़:स्वराज सिंह
व्यावहार न्यायालय परिसर स्थित अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय ने कंप्लेन वाद सा० 37/23 चेक बाउंस मामले में बलिहारपुर,पाकुड़ के निवासी विजय भगत को एक साल की साधारण कारावास और 8,75,000 का जुर्माने की सजा सुनाई।
क्या था मामला
वर्ष 2019 में शिकायत करता राज प्रमाणिक से विजय भगत ने व्यवसाय करने हेतु₹700000 का ऋण लिया था। और लौटने में जब वह असमर्थ हो गए तो 2021 में उन्होंने एक चेक शिकायतकर्ता को दिया और पैसा जल्द लौटने का वादा किया जब पैसा नहीं लौटाया गया तब 2022 में चेक बैंक में जमा करने पर चेक बाउंस हो गया जिसके आलोक में शिकायतकर्ता ने अनुमंडल अन्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में शिकायत दर्ज कराया।