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December 22, 2025 4:51 am

नालसा की ‘आशा इकाई योजना’ से बाल विवाह उन्मूलन को मजबूती, पैरा लीगल वॉलिंटियर्स को दिया गया विशेष प्रशिक्षण

पाकुड़: बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को जड़ से समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत नालसा, नई दिल्ली एवं झालसा, रांची के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ श्री शेष नाथ सिंह के मार्गदर्शन में नालसा की ‘आशा इकाई योजना’ (Awareness, Support, Help and Action) के अंतर्गत एक दिवसीय जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के सभागार में किया गया।।कार्यक्रम में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ रूपा बंदना किरो की गरिमामयी उपस्थिति में पैरा लीगल वॉलिंटियर्स को बाल विवाह उन्मूलन वर्ष 2025 अभियान के तहत विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर सचिव रूपा बंदना किरो ने बताया कि नालसा द्वारा वर्ष 2025 में शुरू किया गया यह अभियान एक व्यापक और प्रभावी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) पर आधारित है, जिसका उद्देश्य जागरूकता, कानूनी सहायता, वित्तीय सहयोग, परामर्श एवं शिक्षा-कौशल आधारित पुनर्वास के माध्यम से बालिकाओं को सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि इस योजना का अंतिम लक्ष्य ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ का निर्माण करना है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी बसंती ग्लाडिस वाड़ा ने अभियान की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए कानूनी ढांचे के साथ-साथ जमीनी स्तर पर मजबूत सामाजिक तंत्र का निर्माण बेहद जरूरी है। उन्होंने रोकथाम से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पैरा लीगल वॉलिंटियर्स को जागरूक किया।
वहीं बाल संरक्षण इकाई पदाधिकारी व्यास ठाकुर ने बाल विवाह के दुष्परिणामों, रोकथाम की प्रक्रिया और दंडात्मक प्रावधानों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि समय रहते हस्तक्षेप कर बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है।
लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के डिप्टी चीफ मो. नुकुमुद्दीन शेख ने बाल विवाह को गंभीर अपराध बताते हुए इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों और सजा की जानकारी दी। उन्होंने शिक्षा को सबसे प्रभावी हथियार बताते हुए कहा कि सामूहिक जागरूकता से ही बाल विवाह पर समय रहते रोक लगाई जा सकती है। कार्यक्रम के माध्यम से पैरा लीगल वॉलिंटियर्स को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे समाज में जागरूकता फैलाकर बाल विवाह की घटनाओं को रोकने में सक्रिय भूमिका निभाएं और जरूरतमंदों तक कानूनी सहायता पहुँचाएं।

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