एसडीओ को आवेदन देने का आदेश, 19 अतिक्रमणकारियों की पहचान के बाद बढ़ी उम्मीदें।
रांची: पाकुड़ जिले में नहर के किनारे हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश कुमार अग्रवाल की पहल पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने प्रार्थी को पाकुड़ के अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) के समक्ष अतिक्रमण हटाने के लिए आवेदन देने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अदालत ने जनहित याचिका का निष्पादन कर दिया। सुरेश अग्रवाल ने जनहित याचिका दायर कर नहर किनारे बढ़ते अतिक्रमण का मुद्दा उठाया था, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। सुनवाई के दौरान उनकी ओर से अधिवक्ता आद्या मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि शिकायत के बाद अंचल अधिकारी (CO) द्वारा तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में 19 ऐसे लोगों की पहचान की है, जिन्होंने नहर के आसपास अतिक्रमण कर रखा है। यह रिपोर्ट पहले ही प्रशासन को सौंपी जा चुकी है, लेकिन अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाई है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। अदालत के निर्देश के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि प्रशासन स्तर पर जल्द कार्रवाई कर नहर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा।
यह पहल सुरेश अग्रवाल के सामाजिक सरोकार और जनहित के प्रति उनकी सक्रियता को दर्शाती है, जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है।






