स्वराज सिंह, पाकुड
पाकुड। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और विशेष पोक्सो जज राकेश कुमार की अदालत ने गुरुवार को 11साल की नाबालिग बच्ची को गलत नीयत से भगाकर ले जाने के आरोपी 22वर्षीय परना लाल सोरेन को भादवि की धारा 366और 376 के त ह त दस साल का कारावास और दस हजार रुपया की जुर्माना करने की सजा सुनायी।जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे और तीन माह जेल मे रहना पड़ेगा। वह लिट्टीपड़ा थाना के सोनाधनी गांव के जेठा सोरेन का बेटा है।नाबालिग के पिता द्वारा इस संबंध में थाना में 11दिसंबर 2020 को एक मुकदमा दर्ज किया था। इसके अनुसार 8जनवरी को नाबालिग एक स्थानीय ग्रमीण हाटअकेली गई थी,लौट कर घर नहीँ लौटी। पिता ने आरोप लगया कि परना ने उसकी बेटी को गलत नीयत से बहला फुसलाकर भगाकर ले गया।उसकी बेटी चौथी कक्षा में पड़ती थी।