उपायुक्त मनीष कुमार ने उत्पाद विभाग की समीक्षा बैठक में साफ निर्देश दिया कि पाकुड़ जिले में किसी भी शराब दुकान पर एमआरपी से अधिक मूल्य पर शराब की बिक्री हर हाल में रोकी जाए। उन्होंने उत्पाद अधीक्षक को नियमित जांच अभियान चलाने और नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया। बैठक में नई उत्पाद नीति के तहत 1 सितंबर 2025 से खुदरा दुकानों के संचालन और राजस्व प्राप्ति से जुड़े विषयों पर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
