पाकुड़: झारखंड में नगरपालिका चुनाव 2026 की घोषणा के साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसी क्रम में अनुमंडल दंडाधिकारी, पाकुड़ साईमन मरांडी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 163 के तहत पाकुड़ नगर परिषद क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी की है। निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। इसके तहत किसी भी व्यक्ति, राजनैतिक दल या उम्मीदवार द्वारा जातीय, धार्मिक या भाषाई तनाव फैलाने वाले कार्य निषिद्ध हैं। मतदाता को प्रभावित करने के लिए रिश्वत, धमकी, प्रलोभन या मुफ्त परिवहन उपलब्ध कराना व प्रतिबंधित स्थानों पर प्रचार करना सख्त वर्जित है। निषेधाज्ञा में यह भी कहा गया है कि मतदान से 48 घंटे पहले से किसी प्रकार की रैली, सार्वजनिक सभा या प्रचार-प्रसार नहीं किया जाएगा। झंडा, बैनर, पोस्टर या ध्वनि यंत्र का उपयोग केवल अनुमति मिलने पर और निर्धारित समय के भीतर ही किया जा सकेगा। अनुमंडल दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया कि शादी-विवाह, त्योहार या शव यात्रा इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।





