स्वराज सिंह
पाकुड। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी निर्मल कुमार भारती की अदालत ने बुधवार को बहू सर्जिना खातुन को दहेज को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का दोषी पाकर पति इब्राहिम शेख,ससुर शमशुल शेख और सास अनवारा बीबी को भादवि की धारा 498 A के तहत दो साल का कारावास एवं पांच हजार रुपया जुर्माना करने की सजा सुनायी। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर उन्हें अतिरिक्त तीन महीना जेल में ही रहना पड़ेगा। ये तीनों पाकुड मुफ्सिल थाना क्षेत्र के इशाकपुर नया टोला के निवासी हैं। प्रताड़ित सर्जिना खातुन पति का घर छोड़कर इसी थाना क्षेत्र स्थित नया अंजना अपने पिता मो० मुस्तफा के घर यानी नेहर चली गई। नेहर में रहते हुए सर्जिना ने 20 नवंबर 2022 को न्यायालय में इस आशय का शिकायत वाद संख्या 464/22 दायर की थी।