पाकुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-वन कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में आरोपी जमीन मुर्मू (22 वर्ष) को 7 साल की सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर उसे अतिरिक्त 6 माह जेल में रहना होगा। अदालत ने 1 दिसंबर को उसे दोषी करार दिया था। आरोपी श्यामपुर गांव (मालपहाड़ी ओपी) का रहने वाला है। मामले से जुड़ी एफआईआर 28 फरवरी 2024 को दर्ज की गई थी। शिकायत के अनुसार 26 फरवरी की शाम नाबालिग लड़की घर से खेलने निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। खोजबीन में पता चला कि जमीन मुर्मू उसे फुसलाकर अपने पिता बाबूराम मुर्मू के घर रामजीतपुर ले गया है। लड़की को लेने पहुंचे उसके भाई को आरोपी ने गाली-गलौज कर धमकाते हुए भगा दिया। अगले दिन भी लड़की को घर नहीं भेजा गया। परिजनों ने बताया कि इससे पहले भी जमीन मुर्मू नाबालिग को जबरन अपने पिता के घर ले गया था, जिस पर गांव में पंचायत हुई थी। नाबालिग की मां ने आरोपी पर गलत नीयत से बेटी को भगाने का संदेह जताते हुए कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस की जांच के बाद आरोपी के खिलाफ मामला साबित हुआ और उसे सजा सुनाई गई।





