राहुल दास
हिरणपुर (पाकुड़): वनाधिकार अधिनियम को लेकर गुरुवार को घाघरजानि स्थित प्रखंड कार्यालय सभागार में एक दिवसीय विशेष कार्यशाला आयोजित हुई। जिसमें सभी वनाधिकार समिति के सदस्यों ने भाग लिया। कार्यशाला का शुभारम्भ बीडीओ टुडू दिलीप व अंचलाधिकारी मनोज कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। उपस्थित लोगों को जानकारी देते हुए बीडीओ ने कहा कि नियमानुसार सभी को वनपट्टा दी जाएगी। इसको लेकर ग्रामसभा आयोजित होगी। वही अंचलाधिकारी ने कहा कि वर्ष 2012 में पारित अधिनियम के तहत जंगल क्षेत्र के जमीन की पट्टा लोगो को दी जाती है। सरकार के द्वारा जंगल क्षेत्र में बसोबास कर रहे अनुसूचित जनजाति , पहाड़िया , मोहली व रजवाड़ को जमीन की पट्टा देने का प्रावधान है। इस क्षेत्र में अजजा वर्ग के अधिकांश लोग ही वन क्षेत्र निकट ही बसोबास करते आ रहे है। इसमे सरकारी नियमानुसार 15 दिसम्बर 2005 के पूर्व से जिस वन भूमि पर कब्जा है , उसी को वनपट्टा मिलेगा। अन्य जातियों को तीन पीढ़ी पूर्व करीब 75 वर्ष आगे का दखल का कागजात दिखाना होगा। उन्होंने आगे बताया कि पूर्व में 12 जगहों के वनभूमि की 236 लोगो को वनपट्टा दे दी जा चुकी है। वर्तमान में अंचल क्षेत्र अंतर्गत बस्ताडीह , तुगुटोला , कालाझोर , धरनीपहाड़ , धनगड़ा सहित 14 गांवो में स्थित वनभूमि की वनपट्टा दी जाएगी। जिसमे व्यक्तिगत व सार्वजनिक पट्टा भी दी जाएगी। इसमे सम्बन्धित गांवो में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम सभा आयोजित होगी। ग्रामसभा के उपरांत अंचल कर्मियों द्वारा उक्त वनभूमि की सत्यापन की जाएगी। इस अवसर पर अंचल निरीक्षक विकास बास्की ,कृषि पदाधिकारी सूर्या मालतो , संजय सरदार आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे।

