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March 17, 2026 4:42 am

झालसा रांची के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया

सतनाम सिंह

झालसा रांची के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ बाल कृष्ण तिवारी के अध्यक्षता में सफल आयोजन हुआ जिसमें मुख्य रूप से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बाल कृष्ण तिवारी, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय राधा कृष्ण,अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय चौधरी एहसान मोईज, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रफुल्ल कुमार, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार गुड़िया, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी निर्मल भारती, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कमल प्रकाश ज़िला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव शिल्पा मुर्मू उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया ।प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ बाल कृष्ण तिवारी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत ऐसा मंच है जिसमें दोनों पक्षों कि आपसी सुलह समझौता कर त्वरित न्याय प्रदान करना है जिसमे दोनों पक्षों की जीत होती है लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि झूठे केस करने से ज्यादा सजा का अपराधी वह होता है जो झूठी गवाही देता है लोक अदालत का उद्देश्य का जिक्र करते हुए कहा गया कि जो वाद दस दस साल तक चलता है या लंबित है उसे लोक अदालत के माध्यम से त्वरित निष्पादन करना है लोक अदालत के माध्यम से वादी को ईमानदारी स्वच्छ मन से ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेकर अपने वाद को समाप्त करने की अपील की गई। साथ ही प्रधान न्यायधीश कुटुंब न्यायालय राधा कृष्ण ने कहा की राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से न्यायालय एवम् वादी का समय की बचत होती हैं इसमें लोक अदालत के माध्यम से निः शुल्क अधिवक्ता द्वारा सुलहनिये वाद, मोटर दुघर्टना क्षतिपूर्ति वाद, बैंक व राजस्व, पानी,बिजली बिल श्रम वाद समेत ऐसे मामले सिविल वाद जिन्हें लोक अदालत के माध्यम से सुलझाया जा सकता है अधिक से अधिक संख्या में निष्पादन करना प्राथिमिकता है मंच का संचालन सचिव शिल्पा मुर्मू ने की। वही सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं के तहत् परिसंपति का वितरण किया गया लाभुको से अपील करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बाल कृष्ण तिवारी ने कहा कि वंचित लोगो को भी लाभ लेने के बारे में जागरूक करे । साथ ही जिसमें पाकुड़ प्रखंड के तारानगर पंचायत अंतर्गत मनरेगा के तहत् बिरसा हरित ग्राम योजना से संबंधित तीन लाभुको के बीच 11,16,000(ग्यारह लाख सोलह हज़ार रुपए मात्र ) दीदी बाड़ी योजना के तहत् झिकरहाटी पूर्वी पंचायत के पांच लाभुको को 1,22,500(एक लाख बाइस हज़ार पांच सौ रूपए मात्र) बाबा साहब अम्बेडकर आवास योजना (पूर्णता हेतु) झिकरहटी पूर्वी पंचायत से दो लाभुको को 2,70,000(दो लाख सत्तर हजार रुपए मात्र) मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना के तहत् इशाकपुर पंचायत के पांच लाभुको को पेंशन लाभ दिलाया गया। जॉब कार्ड से संबंधित सोनाजोरी पंचायत के अंतर्गत पांच लाभुको को लाभ दिया गया।राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल आठ बेंचो का गठन किया गया जिसमे कुल 5922 वाद का निष्पादन किया गया और 8,01,56,363(आठ करोड़ एक लाख छप्पन हजार तीन सौ तिरसठ रूपए मात्र) का समझौता किया गया साथ ही 217 लाभुको को 1,13,85,001(एक करोड़ तेरह लाख पचासी हजार एक रुपए का परिसंपति वितरण की गई। मौके पर लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के अधिवक्तागण बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मो मोइनुद्दीन,पैनल अधिवक्ता समेत कार्यालय कर्मी, पीएलवी एवम् काफी संख्या में लोग मौजूद रहे।

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