राजकुमार भगत
झालसा रांची के निर्देशानुसार आज मंगलवार 18 अप्रैल को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ बाल कृष्ण तिवारी के मार्गदर्शन में आमडापाड़ा प्रखंड मुख्यालय स्थिति सभागार में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वाधान में चलंत लोक अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर आयोजित की गई।उक्त कार्यक्रम में डालसा के डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के नुकुमुद्दीन शेख ने कानून से संबंधित आधिकार के प्रति जागरूक करते हुए कई अहम जानकारी देते हुए बताया कि विधिक साक्षरता होना बहुत जरूरी यदि कोई विधिक निरक्षर है तो उसे कई प्रभाव का सामना करना पड़ता है जैसे विधिक अधिकार का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाना, कानून से भय लगना,और दूर भागना ऐसे तमाम अधिकार से वंचित हो जाते है इसलिए अपने अधिकार पाने के लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार से निः शुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर अपने मामलों का निपटान सुलभ और सरलता से कर सकते हैं समेत मौलिक अधिकार और कर्तव्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। लीगल एड डिफेंस काउंसिल के गंगाराम टुटू ने डायन प्रथा, मानव तस्करी, बाल मजदूरी, बाल विवाह रोकथाम,समेत मध्यस्थता कार्यक्रम, राष्ट्रीय लोक अदालत, जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा विधिक सहायता एवं अन्य विधिक सेवा योजनाओं के लाभ लेने की प्रक्रिया समेत विस्तृत जानकारी लोगों को दी। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार देवेश द्विवेदी ने उपस्थित लोगों को कहा कि संविधान के प्रति जागरूक होकर अपने हक के लिए लिए आगे आए और लाभ लेने समेत झारखंड सरकार द्वारा प्रखंड क्षेत्र में संचालित किए जाने वाली योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, निशक्त योजना, लक्ष्मी लाडली योजना,कृषि प्रसार एवं के.सी.सी. ऋण प्राप्त करने आदि से लाभ उठाने एवं योजनाओं से लाभ लेने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकरी कुमार देवेश द्विवेदी, बीपीओ अजय कुमार गुप्ता, अंचल निरीक्षक अभाष चंद्र साह समेत प्रखंड कार्यालय कर्मी ,डालसा के पीएलवी मैनूल शेख, हरेंद्र कुमार मालतो एवम् कई पंचायतों के ग्रामीण उपस्थित रहें।








