पत्रकार द्वारा धमकी,रंगदारी मांगने पर थाना प्रभारी ने लगाया था आरोप।
सजा के बाद अपील हेतु मिली बेल।
बजरंग पंडित
अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी निर्मल कुमार भारती के अदालत ने शुक्रवार को एक हिन्दी दैनिक अखबार के पत्रकार अमरापाड़ा निवासी को तीन अलग-अलग धाराओं में दो-दो साल की सजा सुनाई है। थाना प्रभारी को धमकी देने के मामले में भादवि की धारा 189 के तहत 2 साल की सजा तथा 5 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है। वहीं, पत्रकार को रंगदारी मांगने के आरोप में भादवि की धारा 385 के तहत 2 वर्ष की सजा तथा 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही भादवि की धारा 506 के तहत 2 वर्ष की सजा व 2 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। तीनों अलग-अलग मामलों में जुर्माने की राशि नहीं चुकाए जाने पर एक-एक माह का अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा। हलांकि, एसडीजेएम ने पत्रकार को अपील के लिए जमानत दे दिया है। गौरतलब है कि उक्त पत्रकार एक अन्य मामले में पूर्व में भी जेल की हवा खा चुका है।
क्या था मामला।
वर्ष 2018 में मुफस्सिल थाना कांड संख्या 57/2018 के तहत तत्कालीन थाना प्रभारी संतोष कुमार को कथित पत्रकार द्वारा मिथ्या आरोप लगाकर 24 घंटे के भीतर हटवा देने की धमकी दी गई थी। थाना प्रभारी द्वारा की गई शिकायत के अनुसार कथित पत्रकार द्वारा उन्हें कई बार धमकी दी गई थी और व्यक्तिगत रूप से उन्हें भेंट करने और मिलने जुलने के लिए दबाव बनाया गया था। जिस मामले को लेकर तत्कालीन एसपी शैलेंद्र प्रसाद वर्णवाल ने मामले को सत्य पाया था।





