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October 23, 2026 9:30 am

न्यायालय के आदेश पर दिलाई गई जमीन की दखल देहानी

करीब आठ बीघा जमीन को लेकर 20 वर्षो से चल रहा था विवाद

सुस्मित तिवारी

हिरणपुर (पाकुड़): न्यायालय पाकुड़ के आदेश पर शनिवार को बागशिशा पंचायत अंतर्गत धौपहाडी मौजा में स्थित करीब आठ बीघा जमीन को गांव के ही बादल मण्डल को दखल देहानी दिलाई गई। दखल देहानी को लेकर व्यवहार न्यायालय पाकुड़ के द्वारा अंचल निरीक्षक पाकुड़ देवकांत सिंह को दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया था। इस मौजा में स्थित दाग संख्या 87 , 102 ,112 , 230 , 244 , 246, 248, 250, 252, 255 ,260, 272, 274, 275 व 287 में कुल आठ बीघा 14 कट्ठा , 16 धुर जमीन को लेकर बादल मण्डल व जन्मजय मण्डल के बीच वर्ष 2004 से विवाद चल रहा था। उक्त सभी जमीन बाड़ी व धानी है।इसको लेकर न्यायालय के द्वारा वर्ष 2014 को बादल मण्डल के हक में फैसला दिया गया था। इस सम्बंध में अंचल निरीक्षक पाकुड़ ने बताया कि बादल मण्डल व जन्मजय मण्डल के बीच 15 प्लाट में स्थित करीब आठ बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसको लेकर बादल मण्डल के पक्ष में फैसला आया था। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा टाइटल केस 3/2014 के तहत दखल देहानी को लेकर आज की तिथि सुनिश्चित किया गया था। बादल मण्डल की मृत्यु हो जाने के कारण इनके पुत्र विकास मण्डल को दखल देहानी दिलाई गई। इस अवसर पर थाना के एसआई अनिल कुमार सिंह सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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