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May 3, 2026 4:52 pm

दो हत्या आरोपित को सश्रम आजीवन कारावास, तीन लाख जुर्माना

स्वराज सिंह

पाकुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश -1 कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने शनिवार को 24वर्षीया बाहा हांसदा की जंगल ले जाकर निर्मम हत्या करने एवं लाश को छिपाने का दोषी पाकर राहुल मंडल उर्फ श्याम मंडल एवं वकील मरांड़ी को सश्रम आजीवन कारावास तथा कुल तीन लाख रुपया जुर्माना करने की सजा सुनायी। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर दोनों को अतिरिक्त एक -एक साल और छह-छह माह जेल में ही रहना पड़ेगा। राहुल साहिबगंज जिला अन्तर्गत बरहेट थाना के गिलवा गांव तथा वकील इसी जिला के रंगा थाना के महकुब गांव के निवासी हैं। वहीं 24वर्षीया मृतक महिला हिरणपुर थाना क्षेत्र के खजूरडांगा गांव की थी। न्यायधीश ने हत्यारों को हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास एवं एक -एक लाख रुपया जुर्माना तथा लाश छिपाने को ले 5 -5 साल की आजीवन सजा और 50 -50 हजार रुपया जुर्माना की है।दोनों सजएं साथ -साथ चलेगी।जानकारी के अनुसार लिट्टीपाड़ा थाना के तालझारी गांव के चौकीदार लखी चरण मिर्धा ने ग्रामीण की सूचना पर 10 अक्तूबर 2021की दोपहर महिला की लाश डोहरी पहाड़ की जंगल में देखा था। चौकीदार के बयान पर पुलिस ने अज्ञात पर कांड संख्या 85/21दर्ज की थी। उस समय शव भी अज्ञात था।बाद में महिला के पिता चार्लेश हांसदा शव की पहचान की थी।

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