स्वराज सिंह
झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ शेष नाथ सिंह के निर्देश पर सचिव अजय कुमार गुड़िया के मार्गदर्शन में नब्बे दिवसीय आउटरीच सह विधिक जागरूकता कार्यक्रम का 86 वें दिन पाकुड़ सदर के के के एम कॉलेज में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान कॉलेज परिसर आस पास के क्षेत्रों में पैरा लीगल वॉलिंटियर्स के टीम द्वारा बाल विवाह पर प्रकाश डाला गया निर्धारित उम्र सीमा पर ही विवाह करने को कहा गया । निर्धारित समय सीमा के पहले विवाह करना एक कानूनी अपराध है । ऐसा विवाह शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार से वंचित कर देता है। साथ ही साइबर अपराध की घटना से बचाव के लिए कई कानूनी बिंदु पर जागरूक किया गया। डिजिटल अरेस्ट के बारे में भी लीगों को समझाया गया की ऐसा कुछ नहीं होता है सतर्क और सावधान रहने अपना निजी डिटेल्स किसी को भी न देने को कहा गया। साथ ही नालसा के सभी योजनाओं के बारे में बताया गया कि कैसे आम जनता जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ से मुफ्त कानूनी सहायता ले सकते हैं। नालसा के टॉल फ्री नंबर 15100 के बारे में बताया गया। योग्य व्यक्ति को प्राधिकार द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता मुहैया कराने की प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान बीएड की छात्रा श्रेया कुमारी ने अपने विचार को व्यक्त की उन्होंने समाज में कुरीतियों के खिलाफ जागरूक की और समाज को एक सकारात्मक ऊर्जा देते हुए जागरूक का संदेश दिया। मौके पर कॉलेज के छात्र छात्राओं,पीएलवी कमला राय गांगुली, मैनुल शेख, सायेम अली, एजारूल शेख , चंद्र शेखर घोष, खुदू राजवंशी, नीरज कुमार राउत उपस्थित रहे।