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July 1, 2025 12:05 pm

सात वर्षीया नाबालिक के दुष्कर्मी को सश्रम आजीवन कारावास।

पाकुड़। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो के स्पेशल जज शेष नाथ सिंह की अदालत ने सोमवार को एक सात वर्षीया नाबालिक बच्ची के 25 वर्षीय दुष्कर्मी बुद्धिश्वर हांसदा उर्फ बुद्धेश्वर हांसदा को 06/08 पोक्सो एक्ट 2012 के तहत सश्रम आजीवन कारावास एवं पचास हजार रुपया जुर्माना करने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त 1 साल जेल में ही रहना पड़ेगा। बुद्धिश्वर जिले के आमडापड़ा थाना क्षेत्र के बारदाहा गांव के कोरसाल हांसदा उर्फ फोरसाल हांसदा का बेटा है। नाबालिक की मां ने इस घटना को लेकर हिरणपुर थाना में 9 अक्टूबर 2023 को कांड संख्या 81/23 दर्ज की थी। इसके अनुसार उस दिन दोपहर करीब 1:00 बजे नाबालिक बच्ची अपने सहेलियों के साथ खेल रही थी। उस समय बुद्धेश्वर वहां गया और बच्ची को फुसलाकर पड़ोस के एक बाथरूम में ले गया और वहां उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। बच्ची के चिल्लाने पर बुद्धेश्वर वहां से भाग गया। बच्ची ने इस घटना की जानकारी अपनी मां को दी। उस समय पीड़िता के पिता बाहर कहीं काम करने गया था। घर पर उसका भैसूर था, लेकिन वह एक गांव घाघरजनी में आयोजित भैंसा लड़ाई देखने गया को लेकर हिरणपुर थाना पहुंची और प्राथमिक दर्ज की। बुद्धिश्वर ने इस घटना का अंजाम अपने ससुराल में दिया। वह उस गांव के मानवेल हेंब्रम का दामाद है।

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