राजकुमार भगत
पाकुड़। आयकर दाताओं और व्यापारियों के लिए एक बड़ी खबर है। भारत सरकार अब पारंपरिक पैन कार्ड की जगह पैन 2.0 नाम से एक नई और आधुनिक प्रणाली लागू कर रही है। इस सिस्टम के लागू होने से आयकर व्यवस्था और अधिक पारदर्शी, भरोसेमंद और डिजिटल होगी। इस नई व्यवस्था को लेकर झारखंड की हकीकत के नगर संवाददाता राजकुमार भगत ने इनकम टैक्स मामलों के विशेषज्ञ प्रमोद कुमार सिन्हा से विशेष बातचीत की। बातचीत में उन्होंने पैन 2.0 की जरूरत, विशेषताएं, फायदे और इसके भविष्य के बारे में विस्तार से बताया।
क्या है पैन 2.0?
पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर, आयकर विभाग द्वारा जारी एक यूनिक पहचान संख्या है। अब सरकार इसे डिजिटल इंडिया की दिशा में आगे बढ़ाते हुए पैन 2.0 में बदल रही है। यह पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और रियल टाइम वेरिफिकेशन पर आधारित होगा।
पैन 2.0 की प्रमुख विशेषताएं:
रियल टाइम सत्यापन: आधार, बैंक, मोबाइल जैसे डेटा से तत्काल सत्यापन
डिजिटल इंटरफेस: मोबाइल और वेब के माध्यम से सारी प्रक्रिया संभव
सेंट्रल डेटा सिस्टम: टैक्स, जीएसटी, कस्टम्स, एमसीए आदि की एकीकृत जानकारी
AI और डेटा एनालिटिक्स: टैक्स चोरी और धोखाधड़ी की पहचान आसान
बेहतर KYC: अधिक तेज़ और सरल KYC प्रक्रिया।
उपयोग और लाभ
तेज़ सेवा: पैन अलॉटमेंट, ई-KYC, सुधार प्रक्रिया बेहद फास्ट
डुप्लिकेट पैन की पहचान: गलत या एक से अधिक पैन नंबर की पहचान व निरस्त
फ्रॉड रोकथाम: नकली पैन कार्ड बनाना लगभग असंभव
ई-गवर्नेंस को मजबूती: सरकारी एजेंसियों को मिलेगा बेहतर और भरोसेमंद डेटा
बेहतर कनेक्टिविटी: आधार, बैंक, पासपोर्ट जैसे डेटा से लिंक।
आधार लिंक अनिवार्य:
पैन 2.0 में आधार से लिंक करना अब अनिवार्य होगा। इससे पहचान सत्यापन आसान होगा और टैक्स फाइलिंग अधिक पारदर्शी बनेगी। जिनका पैन आधार से लिंक नहीं है, उनका पैन इनऑपरेटिव घोषित किया जा सकता है।
क्या बदलना होगा?
नया पैन कार्ड नहीं लेना होगा
पैन नंबर वही रहेगा
डिजिटल सिग्नेचर व QR कोड जैसी तकनीकें शामिल होंगी
सेवाएं काफी हद तक ऑटोमैटिक होंगी
प्रोसेसिंग फीस क्या होगी?
सेवा भारत में शुल्क विदेश से शुल्क
नया पैन (फिजिकल कार्ड) ₹107/- ₹1,017/-
नया पैन (ई-पैन) ₹72/- ₹72/-
पैन में संशोधन ₹107/- ₹1,017/-
डुप्लिकेट पैन ₹107/- ₹1,017/-
₹107/- में शामिल: ₹93 + 18% GST
₹1,017/- में शामिल: ₹93 + इंटरनेशनल कोरियर चार्ज + GST
कब से लागू होगा?
इसकी कोई अंतिम तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। आयकर विभाग की वेबसाइट (incometax.gov.in) पर कुछ सेवाएं पैन 2.0 के अंतर्गत शुरू हो चुकी हैं।