पाकुड़: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने गुरुवार को सत्र वाद संख्या 31/21 में 35 वर्षीय महिला सोनिया हेंब्रम की हत्या का दोषी पाकर 26 वर्षीय मोतीलाल मरांडी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी को एक लाख रुपये जुर्माना भी दिया गया है।अदालत ने आरोपी मोतीलाल को आईपीसी की धारा 201 (साक्ष्य नष्ट करना) के तहत 5 साल की अतिरिक्त जेल और 50 हजार रुपये जुर्माना भी किया। यदि जुर्माने की राशि नहीं भरी गई, तो उसे एक और साल जेल में काटना होगा।मोतीलाल मरांडी पाकुरिया थाना क्षेत्र के महौलबोना गांव का निवासी है, जबकि मृतिका भी इसी थाना क्षेत्र की निवासी थीं। न्यायालय ने मोतीलाल को 24 नवम्बर 2025 को दोषी ठहराया था। दरअसल घटना 15 मई 2020 की है। उस दिन शाम लगभग 3 बजे श्याम सुंदरपुर निवासी अब्दुल हमीद ने बहु नदी के किनारे एक महिला की लाश पाई। महिला के गर्दन पर गहरा घाव था और वह खून से लथपथ थी। लाश के पास एक साइकिल भी पड़ी मिली। चौकीदार को सूचना देने के बाद पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ थाना में कांड संख्या 20/2020 दर्ज की।न्यायालय में यह भी सामने आया कि मोतीलाल मरांडी और एक नाबालिक लड़के ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसके गर्दन को धारदार हथियार से रेतकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी लाश के पास बैठकर शराब पीता रहा।नाबालिक लड़के को जुवेनाइल कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दुमका स्थित सुधार गृह भेजा है।
Related Posts

जिला अध्यक्ष जुली ख्रीष्टमनी हेम्ब्रम की अगुवाई में “आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार” शिविर में उमड़ी भीड़।











