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December 22, 2025 12:30 am

163 अयोग्य राशन कार्डधारियों पर कार्रवाई तेज, दो दिन में स्पष्टीकरण नहीं तो कार्ड रद्द।

एस कुमार

महेशपुर प्रखंड कार्यालय महेशपुर के सभागार में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी फखरे आज़म की अध्यक्षता में गुरुवार को जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं की बैठक की गई. बैठक में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि उपायुक्त पाकुड़ के आदेशानुसार वैसे लाल, पीला (NFSA)राशन कार्डधारी जिनके पास चार पहिया वाहन, इनकम टैक्स भुगतान करने वाले लाभुक, GST भुगतान करने वाले लाभुक, सरकार द्वारा पंजीकृत किसी उद्यम के स्वामी या निदेशक वाले लाभुक को विभाग के द्वारा नोटिस किया गया है. बताया कि पूरे पाकुड़ जिला में 872 राशन कार्डधारी सहित महेशपुर में कुल 163 राशन कार्डधारियों को नोटिस किया गया है। उक्त नोटिस को तामीला करवाने के लिए संबंधित डीलर को दिया जा चुका है. वैसे लाभुक पत्र प्राप्ति के दो दिनों के अंदर स्पष्टीकरण सहित राशन कार्ड रद्द करने हेतु राशन कार्ड जमा करने का सख्त निर्देश दिया गया है. साथ ही जबसे अयोग्य घोषित हुए है, तब से उठाव किए गए खाद्यान्न के बाजार मूल्य के समतुल्य राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक बाजार दर पर वसूली की जाने की बात कही. उन्होंने बताया कि वैसे कार्डधारी जो गलत तरीके से अयोग्य होते हुए राशन का उठाव कर रहे जिनका अभी नोटिस नहीं मिला है, वो भी यथा शीघ्र अपना राशन कार्ड स्वतः जमा कर दें. अन्यथा उन सभी को भी चिह्नित कर झारखंड लक्षित जनवितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. मौके पर असादुल अंसारी, शंकर भगत, गोल्डेन भगत सहित सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदार मौजूद थे.

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