बजरंग पंडित
पाकुड़ अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी पाकुड़ के आदेश पर जमीन दखल दिलाने के लिए न्यायालय का चला बुलडोजर आपको बताते चलें सबीर शेख बनाम फारुख शेख न्यायालय में 14 वर्षों से मामला चल रहा था जिसका फैसला सबीर शेख़ के पक्ष में आया न्यायालय ने जमीन खाली कराकर जमीन मालिक के सुपुर्द करने का आदेश पारित किया है प्रतिनियुक्त ट्रेनिंग डिप्टी कलेक्टर और सीआई देवकांत सिंह और पुलिस बल की मौजूदगी में दखल दिलवाया गया जमीन के कुछ अंश में फारुख शेख के परिवार अपने बाल बच्चे के साथ निवास कर रहे हैं फारुख शेख एवं उनके परिवार बाल बच्चे के द्वारा घर खाली करने हेतु एक सप्ताह की समय की मांग की गई ताकि वह अपने परिवार एवं बाल बच्चे कहीं अन्य भाड़ा के घर में रख पाए फारुख शेख के द्वारा यह भी कहा गया की तय सीमा के अंदर घर खाली कर दूंगा नहीं करने की स्थिति में मेरे ऊपर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।








