साहिबगंज/तालझारी:-बीते 23 जुलाई 2025 को तालझारी अंचल व थाना क्षेत्र के बेंगचुरी मौजा में सीटीओ अवधि खत्म होने के पश्चात भी अवैध रूप से संचालित क्रशर पर पुलिस ने जिला खनन पदाधिकारी कृष्णा किस्कू के लिखित आवेदन पर बुधवार को तालझारी थाना में दो के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है मामले को लेकर तालझारी थाना प्रभारी नितेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि जिला खनन टाक्स फोर्स की टीम के राजमहल अनुमंडल पदाधिकारी सदानंद महतो, तालझारी अंचलाधिकारी सह बीडीओ राम सुमन प्रसाद ,खनन निरिक्षक राजेश कुमार एवं थाना प्रभारी नितेश कुमार पाण्डेय ने संयुक्त रूप से 23 जुलाई 2025 को बेकचुरी मौजा में मौजूद संचालित क्रशर में छापेमारी एम०/एस० एम०डी० मुस्तिकिम अंसारी स्टोन वर्क्स में खनन संबंधित सरकारी प्रवधान का पालन नहीं करने के कारण क्रशर को सील कर दिया गया । बिना सीटीओ के क्रशर का संचालन करना एवं उत्खनित पत्थर से जनित धूल-कण का प्रबंधन नही करना मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है एवं अवैध है। खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त अधिनियम के धारा 21 ए” के अंतर्गत दण्ड प्रावधानित है। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के
तहत तालझारी थाना कांड संख्या -116/25 के तहत मो,मुस्तिकिम अंसारी एवं शाहजहाँ अंसारी पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है ।
