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July 27, 2025 6:12 pm

बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई, होटल से नाबालिग को कराया गया मुक्त।

पाकुड़ | शहर में बाल श्रम के खिलाफ श्रम विभाग ने शनिवार को सघन जांच अभियान चलाया। श्रम अधीक्षक गिरीश चंद्र प्रसाद के नेतृत्व में पाकुड़ नगर क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठानों, होटल, गैरेज आदि की औचक जांच की गई। इसी क्रम में न्यू प्लाजा बाइक सर्विसिंग सेंटर, बड़ी अलीगंज, न्यू बस स्टैंड के पास से एक बाल श्रमिक को मुक्त कराया गया। विमुक्त कराए गए बच्चे को तत्काल चाइल्ड वेलफेयर कमिटी (CWC) को सौंपा गया है। वहीं, संबंधित नियोजक पर एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। श्रम अधीक्षक श्री प्रसाद ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रतिष्ठान में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की नियुक्ति पूर्णतः प्रतिबंधित है, वहीं 14 से 18 वर्ष तक के किशोरों को खतरनाक कार्यों में लगाना कानूनन अपराध है। इस तरह के मामलों में नियोजक को ₹20,000 से ₹50,000 तक का जुर्माना, 6 महीने से 2 साल तक की सजा या दोनों हो सकते हैं। इस अभियान में कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन, चाइल्डलाइन टीम और श्रम विभाग के अधिकारी-कर्मी सक्रिय रूप से शामिल रहे। श्रम अधीक्षक ने यह भी कहा कि जिले में बाल श्रम की रोकथाम के लिए ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।

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