एक सप्ताह में फूड लाइसेंस नहीं लेने पर होगी कार्रवाई।
पाकुड़ | उपायुक्त मनीष कुमार के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शनिवार को पाकुड़ नगर क्षेत्र और चांदपुर इलाके की बेकरी यूनिटों, मेडिकल और किराना दुकानों का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई जगह स्वच्छता में लापरवाही और बिना फूड लाइसेंस कारोबार करते पाए गए।
चांदपुर की पीयू बेकरी (रामचंद्र दास, निझुम दास, धीरेन शाह) में सफाई और रखरखाव की स्थिति संतोषजनक नहीं मिली। टीम ने चेतावनी देते हुए नोटिस जारी किया और कहा कि एक सप्ताह के भीतर FSSAI फूड रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। तय समय में अनुपालन नहीं करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत आर्थिक दंड और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
वहीं, शहर की अपोलो मेडिकल एजेंसी, भारत मेडिकल और वेलनेस प्लस में वैध फूड लाइसेंस मिला। अधिकारियों ने दुकानदारों को निर्देश दिया कि एक्सपायर्ड फूड आइटम (जैसे हॉर्लिक्स, मल्टीविटामिन, सेरेलक आदि) बिक्री में न रखें और फूड लाइसेंस काउंटर पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें। भगत मेडिकल को अपडेटेड फूड लाइसेंस लेने और पतंजलि स्टोर, गांधी चौक को 7 दिनों के भीतर फूड लाइसेंस प्राप्त करने का नोटिस जारी किया गया।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार ने कहा, खाद्य गुणवत्ता और स्वच्छता में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।













