डीसी बोले, बाल श्रमिक पाए जाने पर होगी कठोर कार्रवाई, हर बच्चे को स्कूल भेजना करें सुनिश्चित।
पाकुड़ | उपायुक्त मनीष कुमार ने शुक्रवार को बाल श्रम उन्मूलन को लेकर जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जिले में बाल श्रम की किसी भी घटना पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने कहा कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर लगाने वालों पर बाल एवं किशोर श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, सभी विमुक्त बाल श्रमिकों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC) के समक्ष प्रस्तुत कर उनका विद्यालय में नामांकन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए ताकि वे दोबारा बाल श्रम में न लौटें। उपायुक्त ने खदानों, ईंट भट्टों, ढाबों, गैरेजों, वाशिंग सेंटरों और होटलों में नियमित छापेमारी चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जहां-जहां पहले बाल श्रमिक मिले हैं, उन प्रतिष्ठानों को विशेष निगरानी सूची में रखा जाए।
डीसी ने यह भी कहा कि बाल श्रमिकों के पुनर्वास और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से शीघ्र जोड़ने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए, ताकि बाल श्रम की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। बैठक में श्रम अधीक्षक ने जिले में चल रहे बाल श्रम उन्मूलन कार्यों की अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करे
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