पाकुड़। जिला प्रशासन द्वारा सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर निगरानी के लिए चलाए गए विशेष जांच अभियान में कई दुकानदारों को COTPA, 2003 की धारा 4 और 6 का उल्लंघन करते हुए पाया गया। नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधित दुकानदारों पर अर्थदंड लगाया गया। यह कार्रवाई जिला प्रशासन के निर्देश पर शहर के बस स्टैंड, कोयलामोड़ सहित कई स्थानों पर की गई। जांच प्रतिनियुक्त प्राधिकृत पदाधिकारी सह लिपिक अंकुश झा के नेतृत्व में संपन्न हुई। अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू सेवन पर रोक और नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर सख्ती सुनिश्चित करना था। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी ऐसे निरीक्षण जारी रहेंगे और नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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