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December 24, 2025 7:16 am

बुजुर्ग विनोद धुली हत्याकांड में ऐतिहासिक फैसला।

एक ही परिवार के आठ दोषियों को आजीवन कठोर कारावास, 8 लाख जुर्माना।

पाकुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने बुजुर्ग विनोद धुली की नृशंस हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए एक ही परिवार के आठ दोषियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने सभी पर कुल 8 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने इससे पूर्व 11 दिसंबर 2025 को सभी अभियुक्तों को दोषी करार दिया था। सभी दोषी हिरणपुर थाना क्षेत्र के बीरग्राम गांव के निवासी हैं। मृतक विनोद धुली भी इसी गांव के रहने वाले थे।

दिनदहाड़े की गई थी बुजुर्ग की निर्मम हत्या

यह जघन्य घटना 4 दिसंबर 2023 की है। मृतक के पुत्र जयप्रकाश धुली के बयान पर हिरणपुर थाना में कांड संख्या 90/23 दर्ज किया गया था। प्राथमिकी के अनुसार, विनोद धुली दिन के करीब 11 बजे अपने घर के बाहर मंदिर के सामने टाटिया बांधने का काम कर रहे थे।
इसी दौरान गांव के धूमिल धुली, पिंकी धुली, सरस्वती धुली, अशोक धुली, बेगनी धुली, जियान धुली, मोहन धुली एवं संजय धुली लाठी-डंडा, सबल और अन्य घातक हथियारों से लैस होकर वहां पहुंचे और विनोद धुली पर हमला कर दिया। गंभीर चोटों के कारण घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई थी।

न्याय से पीड़ित परिवार को मिला संतोष

इस फैसले से न केवल पीड़ित परिवार को न्याय मिला है, बल्कि समाज में यह संदेश भी गया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और जघन्य अपराधों पर न्यायपालिका सख्त रुख अपनाने से पीछे नहीं हटेगी।

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