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January 23, 2026 8:01 am

चलंत लोक अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर में लोगों को प्राधिकार से मिलने वाली निःशुल्क कानूनी सेवाओं की दी गई विस्तृत जानकारी।

राजकुमार भगत

झालसा रांची के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ द्वारा अमड़ापाड़ा प्रखंड के डुमरचीर पंचायत भवन में चलंत लोक अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह प्राधिकार अध्यक्ष शेष नाथ सिंह के निर्देश और सचिव रूपा बंदना किरो के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।
शिविर में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ़ सुबोध कुमार दफदार ने बताया कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति अपने वाद के त्वरित निष्पादन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार से निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। पैनल अधिवक्ता समीर कुमार मिश्रा ने ग्रामीणों को कानूनी अधिकारों, विभिन्न कानूनों, तथा लोक अदालत में सुलह–समझौते के आधार पर मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया के बारे में सरल और स्पष्ट जानकारी दी। सहायक गंगाराम टुडू ने कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य, महिलाएं, बच्चे, मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, प्राकृतिक आपदा या जातीय हिंसा के पीड़ित, औद्योगिक श्रमिक और आर्थिक रूप से कमजोर लोग निःशुल्क कानूनी सहायता के पात्र हैं। शिविर में डायन प्रथा, बाल विवाह, बाल तस्करी जैसी सामाजिक कुरीतियों से बचाव और नालसा की विभिन्न योजनाओं पर भी विस्तार से जागरूक किया गया। कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधि, पैरा लीगल वॉलंटियर सहित स्थानीय लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

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