सोनाजोड़ी, तोड़ाई और मोहनपुर चौक के प्रतिष्ठानों में की गई कार्रवाई, बाल श्रम को लेकर कड़ा संदेश।
जिला श्रम विभाग द्वारा शुक्रवार को बाल श्रम के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी श्री गिरीश चन्द्र प्रसाद के नेतृत्व में सोनाजोड़ी, तोड़ाई और मोहनपुर चौक स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों, होटलों एवं दुकानों में बाल श्रम उन्मूलन सह जागरूकता अभियान संचालित किया गया। अभियान के दौरान सभी प्रतिष्ठानों में श्रम कानून की धारा 12 (क) के तहत आवश्यक सूचना पट्ट लगाए गए, जिसमें बाल श्रम की कानूनी रोकथाम और दंडात्मक प्रावधानों की जानकारी स्पष्ट रूप से दी गई। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी श्री प्रसाद ने जानकारी दी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के कार्य में लगाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। वहीं, 14 से 18 वर्ष तक के किशोरों को भी किसी खतरनाक कार्य में नियोजित करना कानूनन अपराध है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में संबंधित प्रतिष्ठान पर ₹20,000 से ₹50,000 तक का जुर्माना या छह माह से दो वर्ष तक का कारावास या दोनों हो सकते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिले में बाल श्रम पर रोक लगाने के लिए श्रम विभाग पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस दिशा में नियमित रूप से जांच व कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान में श्रम विभाग के कर्मी श्री विकास कुमार गुप्ता, श्री अमजद खान तथा चाइल्ड लाइन की टीम के सदस्य भी सक्रिय रूप से शामिल रहे। जिले में बाल श्रम के विरुद्ध इस तरह के ठोस कदमों से न केवल बालकों के अधिकारों की रक्षा होगी, बल्कि समाज में जागरूकता का भी विस्तार होगा।