गोड्डा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार पवन के न्यायालय ने जान मरने की नियत से गोली चलाने के आरोपित मोतिया ओपी थाना क्षेत्र के बिरनियां निवासी गुड्डू मंडल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया। वहीं भादवि की धारा 506 में एक वर्ष व 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाकर तीन वर्ष सश्रम कारावास व 5000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर दो माह की सजा से दंडित किया गया। सभी सजा साथ- साथ चलेगी। मामले के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष नौ गवाहों का परीक्षण कराया गया। उभय पक्ष की दलील सुनने के उपरांत न्यायालय ने आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
गोड्डा नगर थाना में 26 दिसंबर 2019 को दर्ज प्राथमिकी में वीआईपी कालोनी, गोड्डा निवासी अनिल कुमार मंडल ने कहा था कि 25 दिसंबर 2019 की रात खाना खाकर वह सोने जा रहा था। अचानक दरवाजा पर आवाज हुआ। दरवाजा खोले तो देखा कि गुड्डू मंडल दरवाजा पर खड़ा है। वह बोला कि तुम्हारा पत्नी जो केस किया है उसे उठा लो। मैने कहा कि मेरी पत्नी से छेड़छाड़ किया और मेरा मोटरसाइकिल भी जला दिया है। इसलिए केस भी नहीं उठाउंगा। बातचीत के दौरान मेरी पत्नी भी आ गई। उसके साथ गाली-गलौज किया गया। गाली गलौज करने से मना करने पर हाथ में पिस्तोल लेकर जान मारने की नियत से गोली चला दिया। गोली मेरे पैर में लगी। हल्ला सुनकर अगल-बगल के लोग दौड़े तो वह भाग गया। इसके बाद आानन- फानन में उसे सदर अस्पताल पहुंचाया गया। जहां इलाज के दौरान पुलिस ने उससे बयान दर्ज किया।
