स्वराज सिंह
पाकुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने शनिवार को पोक्सो ऐक्ट के एक मामले में 4(2)के तहत 12वर्षीया एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाकर सोम टुडू को आजीवन कारावास एवं एक लाख रुपया का जुर्माना करने की सजा सुनायी। इसके अलावा पोक्सो ऐक्ट 8 के तहत 5 साल सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपया जुर्माना तथा 366ए आईपीसी के तहत 10साल का सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपया जुर्माना की भी सजा सुनायी। उक्त दोनो सजा में जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त क्रमशः एक साल और 6 माह जेल में रहना पड़ेगा। सोम टुडू महेशपुर थाना के गोबिन्दपुर गांव के निवासी है। नाबालिग की मां घटना की प्राथमिकी 27सितंबर 2022को थाना में दर्ज की थी। घटना के अनुसार 2 सितंबर 2022 की शाम 4बजे नाबालिग घर से लापता हो गई थी। खोजने पर वह नहीं मिली थी।14 दिन बाद पता चला की उसे काम दिलाने के नाम पर सोम ने उसे कहीं ले गया था। सोम ने उसके साथ 13-14 दिन तक दुष्कर्म किया था।