30 जून के बाद बकाया राशि पर प्रतिमास लगेगा एक प्रतिशत का जुर्माना।
राजकुमार भगत
पाकुड़। पाकुड़ नगर परिषद ने नगर परिषद क्षेत्र की जनता को बड़ी राहत देने की कोशिश की है। इस संबंध में प्रशासक, नगर परिषद पाकुड़ अमरेन्द्र कुमार चौधरी ने बताया की नगर पंचायत पाकुड़ क्षेत्र अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही तक होल्डिंग टैक्स जमा करने पर करदाताओं को वित्तीय वर्ष 2025-26 के कर में अधिकतम 15 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। सभी कर दाताओं को 5 प्रतिशत की छूट मिल रही है। इसके अतिरिक्त होल्डिंग महिला के नाम होने से 5 प्रतिशत की छूट, वरिष्ठ नागरिक होने से 5 प्रतिशत की छूट यदि आप अपने जाकर स्वयं कार्यालय में होल्डिंग टैक्स जमा करते हैं तो 2.5 प्रतिशत की छूट, अतिरिक्त छूट की प्राप्ति होगी । आर्मी, ट्रांसजेंडर होने पर 5 प्रतिशत की छूट एवं विकलांग होने पर 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह छूट केवल आवासीय घृतियो पर लागू होगी। यदि आप बिना कार्यालय गए होल्डिंग टैक्स भरना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स भी भर सकते हैं इसके लिए आपको विभाग के वेबसाइट (http://udhd.jharkhand.gov.in) पर जमा कर सकते हैं जिसमें आपको 5 प्रतिशत की छूट का प्रावधान है। ऑनलाइन के लिए वेबसाइट पर जाकर अपना नगर परिषद चयन करना होगा इसके बाद वार्ड नंबर व होल्डिंग नंबर डालते ही भुगतान का विकल्प आ जाएगा l इसमें क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकेंगेl 30 जून के बाद बकाया टैक्स पर प्रतिमाह एक प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगाl





