रविवार को व्यवहार न्यायालय, पाकुड़ के सब जज-1 विशाल मांझी की अदालत ने टाइटल एग्जीक्यूशन केस संख्या 1/23 (मो. कमालुद्दीन बनाम राम नारायण भगत) में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट के आदेश पर अमरापाड़ा बाजार स्थित विवादित दुकान का कब्जा मो. कमालुद्दीन को दिलाया गया। अदालती आदेश का अनुपालन करते हुए न्यायालय के नजीर कामेश्वर दास और अनुसेवक रामाशंकर की मौजूदगी में शांतिपूर्ण ढंग से दखल दिहानी की कार्रवाई पूरी कराई गई। इस कार्रवाई के साथ वर्षों से लंबित विवाद का पटाक्षेप हुआ और न्याय की उम्मीद लिए खड़े पक्षकार को आखिरकार उसका अधिकार मिल गया। स्थानीय बाजार में इस कार्रवाई को लेकर चर्चा रही, वहीं कानूनी प्रक्रिया में विश्वास और मजबूती महसूस की गई।
