पाकुड़ व्यवहार न्यायालय अंतर्गत कुटुंब न्यायालय में लंबित पारिवारिक विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान हो गया। मूल भरण-पोषण वाद संख्या 281/2025 में लंबे समय से अलग-अलग रह रहे दंपति प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय रजनीकांत पाठक के निरंतर और अथक प्रयास से आपसी मतभेद समाप्त कर एक साथ रहने के लिए सहमत हो गए। सुलह के दौरान प्रधान न्यायाधीश रजनीकांत पाठक ने दोनों पक्षों को आपसी समझ, विश्वास और संवाद बनाए रखते हुए नए सिरे से वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि पारिवारिक मामलों में धैर्य और संवाद से ही स्थायी समाधान संभव है। इस अवसर पर दोनों पक्षों के परिजन, संबंधित अधिवक्ता मो. सलीम तथा न्यायालय के कर्मी उपस्थित रहे। कुटुंब न्यायालय के इस प्रयास से एक परिवार पुनः एकजुट हुआ, जिसे सभी ने सराहा।
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