पाकुड़। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-पोक्सो जज शेष नाथ सिंह की अदालत ने गुरुवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी रब्बान शेख (22 वर्ष) को आजीवन कारावास और ₹50,000 जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर उसे एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। एक अन्य धारा में उसे 5 वर्ष कैद और ₹20,000 जुर्माने की सजा भी दी गई है। यह सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अंजना गांव, पाकुड़ मुफस्सिल थाना निवासी रब्बान शेख ने अक्टूबर 2022 में 18 वर्षीय पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था। प्राथमिकी के मुताबिक, वह पहले से पीड़िता को गंदे इशारे और धमकियां देता था। एक रात चाकू दिखाकर उसके घर में घुसा, अश्लील फोटो खींचे और शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया।
शादी होने के बाद भी रब्बान ने पीड़िता का पीछा नहीं छोड़ा, फोटो वायरल करने की धमकी दी और तलाक दिलवाकर खुद शादी करने का दबाव बनाया। बाद में उसने और उसके माता-पिता ने पीड़िता से शादी के बदले ₹5 लाख दहेज की मांग की। पीड़िता की शिकायत पर रब्बान, उसकी मां नादिरा बीवी और पिता नूर इस्लाम के खिलाफ पाकुड़ मुफस्सिल थाना में मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने सुनवाई के बाद रब्बान को दोषी पाकर यह सजा सुनाई।
