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April 22, 2025 3:03 am

हत्या के जुर्म में तीन को आजीवन कारावास की सजा

पाकुड़। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषनाथ सिंह की अदालत ने हत्या के एक मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई है। यह मामला महेशपुर थाना क्षेत्र के हरीशपुर गांव निवासी विश्वजीत गोराय की हत्या से जुड़ा है।

दोषी और सजा

  • वीरू मंडल (42 वर्ष), देव मंडल (22 वर्ष) और लखी मंडल उर्फ लखी देवी को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और ₹20,000 का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर उन्हें 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
  • आईपीसी की धारा 324 के तहत उन्हें 3 वर्ष का कारावास और ₹1,000 का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 2 महीने की अतिरिक्त सजा होगी।
  • इसके अलावा, आईपीसी की धारा 324 के तहत एक महीने का कारावास और ₹500 का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 6 दिन की अतिरिक्त सजा होगी।

घटना का विवरण

महेशपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, विश्वजीत गोराय की पत्नी प्रियंका कुमारी ने बताया कि जब वह अपने पति के साथ मोटरसाइकिल से मंदिर जा रही थी, तभी बासमती गांव में वीरू मंडल, देव मंडल और लखी मंडल ने घात लगाकर उनके पति पर चाकू, तलवार और छुरा से हमला किया। इस हमले में विश्वजीत गोराय की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। प्रियंका कुमारी के बयान के आधार पर महेशपुर थाना की पुलिस ने कांड संख्या 81/23 दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की।

अभियोजन पक्ष

अभियोजन पक्ष से लुकास हेमरम ने अपना पक्ष रखा और दोषियों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषनाथ सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषियों को सजा सुनाई। इस प्रकार के मामलों में न्यायालय का निर्णय महत्वपूर्ण होता है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में मदद करता है ¹.

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